Posted on by Abhishek Jha
आधार कार्ड को पैन से लिंक कैसे करें (Aadhar Pan Se Link Kare)

पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना क्यों है जरूरी?
Aadhar Pan Se Link Kare पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अब हर नागरिक के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने यह कदम वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने और नागरिकों के डेटा को एकीकृत करने के लिए उठाया है। अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो जल्दी करें। 31 दिसंबर, 2024 तक इस प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है, अन्यथा आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय पैन कार्ड के कारण आप न तो वित्तीय लेन-देन कर सकेंगे और न ही आयकर रिटर्न भर पाएंगे।
आधार कार्ड को पैन से लिंक करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- पैन कार्ड: सही जानकारी सुनिश्चित करने के लिए पैन कार्ड होना चाहिए।
- आधार कार्ड: सुनिश्चित करें कि आपके आधार कार्ड पर दी गई जानकारी सही है।
- मोबाइल नंबर: आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए।
आधार-पैन लिंकिंग की अंतिम तिथि और शुल्क
सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने के लिए 31 दिसंबर, 2024 की समय सीमा तय की है। इस प्रक्रिया के लिए आपको ₹1,000 का शुल्क देना होगा। इसे आप ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से पूरा कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया: आधार कार्ड को पैन से कैसे लिंक करें?
पैन को आधार से लिंक करना एक सरल प्रक्रिया है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
आधिकारिक वेबसाइट eportal.incometax.gov.in पर जाएं।
2. लॉगिन करें या नया रजिस्ट्रेशन करें
- अगर आप पहले से पंजीकृत हैं, तो अपने यूज़रनेम और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- यदि नहीं, तो नया खाता बनाएं।
3. डैशबोर्ड पर “Link Aadhaar” विकल्प चुनें
लॉगिन के बाद, “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें।
4. जानकारी भरें
- अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
- सुनिश्चित करें कि दी गई जानकारी सही हो।
5. शुल्क का भुगतान करें
₹1,000 का जुर्माना शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें। भुगतान पूरा होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा।
6. प्रक्रिया पूरी करें
जानकारी भरने और शुल्क का भुगतान करने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें। प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने पर आपको कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा।
SMS के माध्यम से आधार-पैन लिंक करें
यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं करना चाहते, तो SMS के माध्यम से भी इसे लिंक कर सकते हैं। नीचे दिए गए प्रारूप का उपयोग करें:
objectivecCopy codeUIDPAN <आधार नंबर> <पैन नंबर>
यह संदेश 567678 या 56161 पर भेजें।
लिंकिंग न करने पर क्या होगा?
यदि आपने 31 दिसंबर, 2024 तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया, तो:
- पैन निष्क्रिय हो जाएगा: यह किसी भी वित्तीय लेन-देन के लिए मान्य नहीं रहेगा।
- आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
- बैंक खातों और अन्य वित्तीय सेवाओं में परेशानी होगी।
आधार-पैन लिंकिंग से होने वाले फायदे
- फाइनेंशियल फ्रॉड की रोकथाम: दोहरे पैन कार्ड का उपयोग रोकने में मदद मिलेगी।
- आयकर रिटर्न में सुविधा: आधार और पैन लिंक होने से आयकर रिटर्न फाइल करना आसान हो जाएगा।
- सरकारी सेवाओं का लाभ: कई सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार और पैन लिंक होना जरूरी है।
ऑफलाइन प्रक्रिया: आधार-पैन लिंक कैसे करें?
यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहते, तो आप आयकर विभाग के सेवा केंद्र पर जाकर इसे ऑफलाइन भी कर सकते हैं।
- अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी साथ लेकर जाएं।
- एक निर्धारित फॉर्म भरें।
- ₹1,000 का शुल्क नकद जमा करें।
- सेवा केंद्र के कर्मचारी आपके दस्तावेज़ों की जांच करेंगे और लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करेंगे।
समस्या समाधान: आधार-पैन लिंकिंग में आने वाली परेशानियां
- जानकारी में मेल नहीं: अगर आपके आधार और पैन कार्ड की जानकारी मेल नहीं खा रही, तो संबंधित विभाग से संपर्क करें।
- मोबाइल नंबर अपडेट नहीं: अगर आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर सक्रिय नहीं है, तो पहले इसे अपडेट कराएं।
- पोर्टल पर तकनीकी समस्या: वेबसाइट पर समस्या आने पर कुछ समय बाद फिर से प्रयास करें।
महत्वपूर्ण सुझाव
- सुनिश्चित करें कि आधार और पैन पर दी गई जानकारी एक जैसी हो।
- समय सीमा से पहले लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें।
- किसी भी समस्या के समाधान के लिए आयकर विभाग की हेल्पलाइन से संपर्क करें।
निष्कर्ष
आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे समय पर पूरा करना हर नागरिक के लिए जरूरी है। यह न केवल वित्तीय लेन-देन में सुविधा प्रदान करता है, बल्कि सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने में भी मदद करता है। 31 दिसंबर, 2024 की समय सीमा से पहले इसे पूरा करना न भूलें।